प्रस्तावना
केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सेवा भोज योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य परोपकारी धार्मिक संस्थानों (जो लोगों को निशुल्क भोजन प्रदान करते हैं) को विशिष्ट भोजन सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत इन धार्मिक संगठनों द्वारा खरीदी गयी खाद्य सामग्री पर लगाया गया केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर तथा अंतर्राज्य वस्तु व सेवा कर रिफंड किया जायेगा।
सेवा भोज योजना
- इस योजना के तहत परोपकारी धार्मिक संस्थानों द्वारा खरीदी गयी खाद्य सामग्री पर लगाया गया CGST और IGST रिफंड किया जायेगा। इसका उद्देश्य उन धार्मिक संगठनों के वित्तीय बोझ कम करना है जो लोगों को भोजन, प्रसाद लंगर, भंडारा इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं।
- लाभार्थी : इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धार्मिक आश्रम, दरगाह व मठ इत्यादि शामिल हैं जो महीने में कम से कम 5000 लोगों निशुल्क को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। इन संस्थानों को यह ग्रांट आयकर अधिनियम के सेक्शन 10 (23BBA) के तहत दी जाएगी।
- चुनाव : इसके लिए सभी धार्मिक व परोपकारी संस्थानों को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है, दर्पण पोर्टल से उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। इसके बाद इन संस्थानों को संस्कृति मंत्रालय के CSMS पोर्टल में पंजीकरण करवाना होगा। तत्पश्चात सभी आवेदनों का परिक्षण एक समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति की सिफारिश के आधार पर इन संस्थानों को यह वित्तीय छूट के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किया जायेगा।
Supriya Singh Aug 17, 2018
Very important notes.